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स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर
अनुसूची ११
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर
(कार्यविधिको दफा ८ र ९ कोउपदफा (२) संग सम्बन्धित
सि.नं. |
संस्थाका किसिम |
शुल्कनिर्धारण इकाइ | स्थापनाकालागि |
नवीकरणका लागि दस्तुर |
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दस्तुर रकम रु. | |||||
१ | अस्पताल तथानर्सिङ होमरबिशेषयज्ञ अस्पताल | शैया संख्या | प्रति शैया | रु ४०००।– | प्रति शैया रु ५००।– |
२ | डायग्नोस्टिक सेन्टर | शैया संख्या | प्रति शैया | रु १०,०००।– | प्रति शैया रु १०००।– |
३ | पोलिक्लिनिक | शैया संख्या | प्रति शैया | रु १०,०००।– | प्रति शैया रु १०००।– |
४ | आयुर्वेद अस्पताल | शैया संख्या | प्रति शैया | रु ४,०००।– | प्रति शैया रु ५००।– |
५ | आयुर्वेद क्लिनिक | सवाप्रकार | रु २,०००।– | प्रति सेवा रु ५००।– | |
६ | क्लिनिकरसाधारण | शैया संख्या | रु ५,०००।– | प्रति शैया रु १०००।– |
नोटः नेपाल सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा बिस्तार गरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि माथि उल्लिखित दस्तुरमा क बर्गका लागि पचहत्तर प्रतिशत, ख बर्गका लागि पचास प्रतिशत र ग बर्गका लागि पच्चिस प्रतिशत छुट दिईनेछ ।